बैंक और टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपने कस्टमर्स को मैसेज के जरिए आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख के बारे में बताएं
- कानून रिव्यू/नई दिल्ली
–————————आधार कार्ड को बैंक एकाउंट और मोबाइल से लिंक कराने के लिए मैसेज तो आ रहे हैं मगर लास्ट डेट के बारे में कुछ जानकारी नही दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने के लिए भेजे जा रहे मैसेज में आखिरी तारीख भी दें। सरकार ने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर और मोबाइल नंबर लिंक कराने की आखिरी तारीख 6 फरवरी तय की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक्टिविस्ट कल्याणी मेनन की पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं कियाए बल्कि कहा कि आधार से जुड़े सभी मामलों की आखिरी सुनवाई इस महीने के आखिरी हफ्ते में कॉन्स्टीट्यूशन बेंच करेगी। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने की। बेंच ने कहा. बैंक और टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपने कस्टमर्स को मैसेज के जरिए आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख के बारे में बताएं। पिटीशनर के वकील श्याम दीवान ने बेंच से केंद्र के उस एफिडेविट पर गौर करने की अपील की जिसमें उसने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 की है। हालांकि इस पर बेंच ने साफ कर दिया कि ये मामला और आधार से जुड़े बाकी मामले आधार की फाइनल हियरिंग में उठाए जाएं। गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने आधार से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई के लिए कॉन्सटीट्यूशन बेंच बनाई थी।
आधार मामले में ये चार पिटीशनर
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- ..कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केएस पुट्टस्वामी
- … नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के पहले चेयरपर्सन रहे मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित शांता सिन्हा
- …. रिसर्चर और एक्टिविस्ट कल्याणी सेन मेनन
- … कर्नाटक के मैथ्यू थॉमस
राइट टू प्राइवेसी पर दिया था फैसला
……………………………………………… सरकार की कई वेलफेयर स्कीम्स और दूसरी स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड को जरूरी किया गया है। इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन्स लगाई गई हैं।. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की कॉन्स्टीट्यूशनल बेंच ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट के तहत आता है।. पिटीशनर्स का दावा है कि आधार को जरूरी किया जाना प्राइवेसी के हक के खिलाफ है।
31 मार्च तक कराएं आधार को लिंक
……………………………………………. 25 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी थी। पहले यह 31 दिसंबर तक थी। कुछ पिटीशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाकर कहा है कि आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना गैरकानूनी और असंवैधानिक है।
सरकार की 135 स्कीम्स के लिए आधार नंबर जरूरी
…………………………………………………………….. एक रिपोर्ट में बताया था कि 35 मिनिस्ट्री की 135 स्कीम्स के लिए आधार को लिंक कराना जरूरी किया जा रहा है। इन स्कीम्स के तहत गरीब महिलाओं को कुकिंग गैस, केरोसीन और फर्टिलाइजर पर सब्सिडी मिलती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कब और क्या कहा?
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- . 7 जुलाई को बेंच ने कहा था कि आधार से जुड़े सभी मामलों की अंतिम रूप से सुनवाई एक बड़ी बेंच को करनी चाहिए।
- . 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 जजों की बेंच आधार और प्राइवेसी से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी।
- . 18 जुलाई को 5 जजों की बेंच ने कहा कि 9 जजों की बेंच राइट टू प्राइवेसी पर फैसला करेगी।
- . 24 अगस्त को 9 जजों की बेंच ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट करार दिया। साथ ही कहा कि इसकी सुरक्षा श्जीवन का अधिकारश् ;आर्टिकल 21 की तरह करना चाहिए।
- . 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने आधार को लिंक कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी हैए ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में की जाएगी। बाद में 25 अक्टूबर को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आधार लिंक कराने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है।