



सहारनपुर में सर्राफ सहगल परिवार के पांच लोगों की लोहे की रॉड से पीटकर कर दी थी, हत्या

कानून रिव्यू/सहारनपुर
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सर्राफ सहगल परिवार हत्याकांड को लेकर चार हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इन हत्यारों ने दो बच्चों सहित परिवार के पांच लोगों की लोहे की रॉड से पीट.पीटकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने इन चार लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और चारों पर 3 लाख 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि 27 मई 2011 को कमल सहगल ने थाना जनकपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसका परिवार न्यू भगत सिंह कॉलोनी में रहता था। घटना के दिन उसके पड़ोसी ने फोन पर सूचना दी थी कि उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद है। बाद में पुलिस के साथ जब घर के दरवाजे को तोड़कर देखा गया तो घर के मुखिया रमेश सहगल 60 वर्ष उनके बडे बेटे प्रदीप सहगल 40 वर्ष, बहू प्रीति सहगल 37 वर्ष, पुत्र प्रतीक सहगल 15 वर्ष और प्रज्जवल सहगल 11 वर्ष के खून से लथपथ शव पड़े थे। इन सभी की लोहे की रॉड से हमला करते हुए हत्या की गई थी। घटनास्थल पर खून ओर मांस के लोथड़े देखकर एक बार को सभी लोग सहम गए थे। जैसे ही इस घटना की जानकारी शहर वासियों को लगी तो वहां पूरे शहर का तांता लग गया । पुलिस ने 10 जून 2011 को जनता रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास से फाती उर्फ फतेह ग्राम माजरा गागनौली थाना रमाला एनियाज उर्फ शेरा निवासी ग्राम हुसेनपुर थाना गंगोह, मेहरबान ग्राम हुसेनपुर और इरशाद को गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम देते हुए सर्राफ परिवार की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई। जिला आदलत में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश चंद भारती ने सुनवाई ओर साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 3न लाख 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है ।