सास-ससुर को आजीवन कारावास और पति को दो साल की सजा सुनाई
बहू गिरजा देवी को जिंदा जलाने का मामला
- कानून रिव्यू/कुल्लू
—————————-बहू को जिंदा जलाने के मामले में कोर्ट ने सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश कुल्लू की अदालत ने सास-ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जब कि पति को प्रताड़ता के दोष में दो साल के लिए जेल भेज दिया है। कोर्ट ने सास-ससुर पर 20-20 हजार रुपए और पति को पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि 2 अगस्त 2015 को कर्मचंद और उसकी पत्नी माया देवी ने अपनी बहु गिरजा देवी पर तेल छिड़क आग लगाकर जान से मारने की कोशिश की और उसके बाद आसपास के लोगों ने गिरजादेवी को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया। जहां उससे तीन अगस्त को आजीएमसी शिमला रैफर किया गया। यहां उपचार के दौरान 6 अगस्त को उसने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने महिला के घायल अवस्था में ब्यान दर्ज किए थे, जिसमें महिला ने सास ससुर पर आरोप लगाया था और पति पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने सास ससुर पर हत्या मामला दर्ज किया था और पति के खिलाफ प्रताडना का मामला दर्ज कर चालान पेश किया। लिहाजा, मामला न्यायाल में विचाराधीन था और तीनों के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर सास-ससुर को आजीवन कारावास और पति को दो साल की सजा सुनाई गई है।