कानून रिव्यू/नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद रामजन्म भूमि विवाद में दो नए ऑब्जवर्स नियुक्त करने के आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिए हैं। इलाहाबाद कोर्ट अब 10 दिनों के अंदर दो नए ऑब्जवर्स नियुक्त करेगा। ये नए ऑब्जवर्स जज अब विवादित भूमि की निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन दो जजों में जिला, अतिरिक्त जज या फिर स्पेशल जज हो सकते हैं।
गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश उस वक्त दिया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से उसे यह अवगत कराया गया कि मामले के दो ऑब्जर्वर्स में से एक रिटायर हो चुके हैं, जबकि दूसरे पदोन्नत होकर हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं। इसके बाद न्यायालय ने 10 दिन के भीतर नए पर्यवेक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस बहुप्रतीक्षित मामले की अंतिम सुनवाई पांच दिसम्बर से करने वाली है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 13 अपील शीर्ष अदालत में लंबित हैं।
भाजपा सहित कई हिंदू संगठनों का दावा है कि हिंदुओं में भगवान माने जाने वाले राम का जन्म ठीक वहीं हुआ जहां बाबरी मस्जिद थी। इसी विवाद के चलते छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसके अलावा यहां जमीन के मालिकाना कब्जे का विवाद है। सितंबर, 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए विवादित बाबरी मस्जिद के बीच के गुम्बद को राम जन्म भूमि मानते हुए विवादित डेढ़ हजार वर्ग मीटर जमीन का तीन पक्षों में बंटवारा कर दिया था।
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