कानून रिव्यू/ नई दिल्ली
————————–सुप्रीम कोर्ट ने वाट्सप को लेकर केंद्र सरकार को पफटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि वाट्सएप ने अभी तक शिकायत आधिकारी क्यों नियुक्त नही किए हैं। वाट्सएप में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति ना होने और पेमेंट बैंक के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और वाट्सएप को नोटिस जारी कर इस पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। ये याचिका सेंटर फॉर अकाउंटेबलिटी एंड सिस्टेमेटिक चेंज की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि गूगल और फेसबुक ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कर दी है लेकिन वाट्सएप ने ऐसा नहीं किया है।् ये सीधे सीधे आईटी के नियमों का उल्लंघन है। याचिका में ये भी कहा गया है कि वाट्सएप को पेमेंट बैंक की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।् सुप्रीम कोर्ट अब चार हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेगा। कुछ दिन पहले ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद की व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डेनियल्स से दिल्ली में मुलाकात हुई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने वाट्सएप के सीईओ से कहा है कि हिंदुस्तान में कारपोरेट दफ्तर बनाया जाए और ऐसे लोगों की नियुक्ति करें, जिनसे तुरंत शिकायत की जा सके। उन्होंने कहा है कि अगर वाट्सएप भारत में कानून के मुताबिक काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर एबेटमेंट चार्ज लग सकता है।