कानून रिव्यू/नई दिल्ली
सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के मामले में बरी कर दिया गया है। दिल्ली की निचली अदालत का फैसला पटलते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व टीवी एंकर सुहैब इलियासी को बरी कर दिया है। निचली अदालत ने सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के दोष में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सुहैब इलियासी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी जिसे कोर्ट ने सुनने से इंकार कर दिया था और उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था। इसके बाद सुहैब दिल्ली हाईकोर्ट गए और आज उन्हें वहां से बरी कर दिया गया। पूर्व टीवी एंकर सुहैब इलियासी अपनी पत्नी की हत्या के सिलसिले में मिली कैद की सजा को निलंबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। टीवी सीरियल प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को पत्नी अंजू की हत्या के लिए दिल्ली कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में बीते साल दिसंबर में 17 वर्ष बाद फैसला आया था। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके मल्होत्रा ने अपने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियोजन पक्ष इलियासी पर आरोप साबित करने में सफल रहा है। अदालत ने इलियासी के उस तर्क को खारिज कर दिया था कि उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया है। 12 अगस्त 2014 को हाईकोर्ट ने सुहैब के खिलाफ पत्नी अंजू की हत्या का केस चलाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अंजू की दो बहनों के बयानों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया सुहैब के खिलाफ हत्या का मामला बनता है। अंजू की 11 जनवरी 2000 को उसके मयूर विहार स्थित फ्लैट में हत्या कर दी गई थी।