कानून रिव्यू/पंजाब
सास की हत्या करने वाली बहू को अदालत ने उम्रकैद की सजा से दंड़ित किया है। मैहर के अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढिया की अदालत ने सास का सिर दीवाल में पटक कर हत्या करने वाली बहू पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस को 10 बजे सुबह आरोपी बहू ने सास के बाल पकड़कर उसका सिर कई बार दीवाल में पटका और जिसके चलते सिर में चोट आने से सास की मौत उसी दिन ही हो गई। यही नहीं शातिर बहू ने अपने को बचाने और हत्या को आत्महत्या का रुप देने के लिए सबूत मिटाने का प्रयास भी किया। हत्यारी बहू ने मृतिका के गले में रस्सी का फंदा बांधकर बांस से लटका दिया। आस.पास के लोगों और पुलिस को भी लगा की मृतिका ने आत्महत्या की है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से बहू पकड़ी गई। पुलिस की पूछताछ में बहू ने हत्या का राज उगल दिया। मैहर देहात थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या और सबूत मिटाने का मामला अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 302 और 201 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी बहू जुगुंती पत्नी रामदास निवासी भेड़ा मैहर को जेल और जुर्माने की सजा से दंड़ित किया है।