नया एमआरपी कानून 1 जनवरी 2018 से हो चुका है लागू
नए साल के साथ ही कंज्यूमर्स के लिए नए कानून भी लागू हो गए। जीएसटी के बाद अब एक चीज पर एक ही मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी का नया कानून 1 जनवरी से ही लागू हो गया। इसका मतलब ये कि अब कोई भी चीज कंपनी कहीं भी बेचे यानि चाहे किसी कैंटीन में, मार्केट में या रेलवे स्टेशन या बस अड्डे में उस पर एमआरपी एक ही होना चाहिए। अगर कोई इस कानून का उल्लघंन करता है तो कंज्यूमर फोरम में लोग कंप्लेंट कर सकते हैं।
कानून के उल्लघंन पर कंज्यूमर फोरम में जरूर जाइए
- कानून रिव्यू/चंडीगढ
—————————प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो और कहीं भी बिक्री के लिए जाए सभी जगह पर एमआरपी एक ही होगा। यह नया कानून नए वर्ष में 1 जनवरी 2018 से लागू हो गया है। यदि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के एमआरपी को घटा अथवा बढा कर बेच रही है तो फौरन कंज्यूमर फोरम का का दरवाजा खटखटा डालिए, कंज्यूमर फोरम अमुक कंपनी को झट से सबक सिखा देगा।
नए साल के साथ ही कंज्यूमर्स के लिए नए कानून भी लागू हो गए। जीएसटी के बाद अब एक चीज पर एक ही मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी का नया कानून 1 जनवरी से ही लागू हो गया। इसका मतलब ये कि अब कोई भी चीज कंपनी कहीं भी बेचे यानि चाहे किसी कैंटीन में, मार्केट में या रेलवे स्टेशन या बस अड्डे में उस पर एमआरपी एक ही होना चाहिए। अगर कोई इस कानून का उल्लघंन करता है तो कंज्यूमर फोरम में लोग कंप्लेंट कर सकते हैं।
हालांकि चंडीगढ़ में इसको लेकर कुछ खास इंतजाम अभी तक नहीं हुए हैं। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि चंडीगढ़ में कोल्ड ड्रिंक की जो केन 30 रुपए की एमआरपी में मिल रही है वही चीज एयरपोर्ट में 60 रुपए के एमआरपी में कंपनियां भेज रही हैं यानि पूरी तरह से मनमाने रेट अभी भी नए कानून लागू होने के बाद लगाए जा रहे हैं।
इसको लेकर अब कंप्लेंट चंडीगढ़ के एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर परिमल राय को की गई है। एडवोकेट अजय जग्गा की तरफ से कंप्लेंट की गई है। इसमें कहा गया है कि नए कानूनों को सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए।