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 10 से 20 लाख रुपये का जुर्माना और 5-.7 साल तक की सजा

17.09.2019 By Editor

अब ऐसा नहीं कि पानी खोल कर आप गाड़ी धोते रहेंगे और भैस को नहलाते ही रहेंगे

यूपी कैबिनेट में जल संरक्षण पर कानून लाने की तैयारी शुरू

मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/उत्तर प्रदेश

मोटर व्हीकल एक्ट के बाद अब जल संरक्षण कानून का जिन्न भी बोतल से बाहर आने जा रहा है। यूपी सरकार ऐसे लोगों पर नकेल कसने जा रही है जो पानी की बर्बादी करते हैं। पानी बर्बादी बाईक धोने में कर रहे हैं या फिर भैसों को नहलाते रहते में। जल सरंक्षण के लिए बडे जुर्माने का प्रावधान होने जा रहा है। यूपी जलशक्ति मंत्रालय के सूत्रों की माने तो राज्य सरकार विभिन्न आयामों के माध्यम से जल संचयन करेगी। बारिश एवं भूमिगत जल के संरक्षण के लिए कानून बना कर अनिवार्य रूप से लागू कराया जाएगा। ड्राफ्ट तैयार है, शीघ्र ही कैबिनेट में लाया जाएगा। अक्तूबर तक कानून बनाने के बाद इसके अनुपालन के लिए केवल 6 माह का वक्त दिया जाएगा। इस कानून के अंतर्गत जल को प्रदूषित करने पर 10 से 20 लाख रुपये जुर्माना और 5 से 7 साल की कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। सूबे के नए विभाग जलशक्ति विभाग के मंत्री डा0 महेंद्र सिंह ने जल है तो कल है, विषय संगोष्ठी मेंं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल संरक्षण को लेकर खासे गंभीर है। इस नए कानून के अंतर्गत सभी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान, व्यापारिक संस्थान हो, सभी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रुप से लगाना होगा। यदि ऐसे संस्थान रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाएंगे, तो उन्हें संस्थान के संचालन की मान्यता नहीं मिलेगी और लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। बहुत सारी फैक्टरिया, केमिकल फैक्टरिया, मान्यता प्राप्त बूचड़ खाने संचालित हो रहे है। इन फैकटरियां से भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए 5 से 7 साल की सजा और 10 से 20 लाख रुपये के जुर्माने का प्रवाधान किया जा रहा है। जलशक्ति मंत्री ने कहा कि शहर हो या गांव, हर व्यक्ति को सबमर्शिबल लगाने के लिए अनुमति लेने होगी, बिना अनुमति के कोई सबमर्शिबल नहीं लगेगा। जितने लोगों ने सबमर्शिबल लगा रखा है, उन सब को पंजीकरण कराना होगा। हर सबमर्शिबल में मीटर भी लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि पानी खोल कर आप गाड़ी धोते रहेंगे और भैस को नहलाते रहेंगे। सभी सरकारी आवासों में शतप्रतिशत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनविर्य होगा, ताकि वर्षा जल से रिचार्ज किया जा सके। सभी घरों में सबमर्सिबल पंप में रीडिंग मीटर भी लगाना सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे यह पता चल सके कि परिवार द्वारा कितने जल का दोहन हो रहा।  शहर, गांव.देहात में अवशेष बचे पुराने कुएं को पुर्नजिवित किया जाएगा, ताकि बारिश का पानी सीधे पाताल तक जाए। इसके अलावा तालाब, चेकडेम बना कर जल का संरक्षण किया जाएगा। सभी सरकारी आफिसों में चाहे वह तहसील हो, थाना हो, डीएम आफिस हो, सीडीओ आफिस हो, अस्पताल हो सभी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया जाएगा। अब जो भी निर्माण कराए जाएंगे उसका नक्शा तभी पास किया जाएगाए जब वहां पर वाटर रिचार्ज सिस्टम बना होगा। सरकार अब ऐसे प्रावधान करेगी कि कहीं से भी हम जितना पानी लें उतना ही पानी धरती के अंदर भी डाला जाए।

Filed Under: Hindi

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