आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 बिल लोकसभा में पारित
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
————————–देश में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामलों में अब मौत की सज़ा दी जाएगी। छोटी बच्चियों के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों के बीच लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 लोकसभा में पास हो गया है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसश् यानी पॉक्सो एक्ट में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामलों में मौत की सज़ा होगी। इस मामले को लेकर पिछले दिनों सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए बताया था कि वह पॉक्सो एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है। इस एक्ट में बदलाव के बाद 0.12 साल की बच्चियों के साथ रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान है। हाल ही में पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया गया था। इसमें 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करने पर न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है। दोषी को उम्रकैद भी दी जा सकती है। इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव में यह भी प्रावधान किया गया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के दोषी को न्यूनतम 20 साल की जेल या उम्रकैद की सजा दी जाएगी।