मिस्र के गिरजाघरों में बम विस्फोट करने का मामला
कानून रिव्यू/इंटरनेशनल
—————————मिस्र की एक सैन्य अदालत ने इस्लामी संगठनों से जुड़े 17 लोगों को देश के तीन गिरजाघरों में बम विस्फोट के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इन बम विस्फोटों में 82 लोगों की मौत हो गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में 19 लोगों को उम्रकैद और 15 अन्य को 8-8 साल जेल की सजा सुनाई गई है। मिस्र में उम्रकैद 25 वर्षो की होती है। अप्रैल 2017 में तनात शहर के सेंट जार्ज गिरजाघर और अलेक्जेंड्रिया के सेंट मार्क के कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स कैथ्रेडल में दो आत्मघाती हमले हुए थे, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2016 में काहिरा में सेंट मार्क कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स कैथ्रेडल में एक अन्य हमले में 37 लोगों की मौत हो गई थी। इन तीनों हमलों में कम से कम 166 लोग घायल हुए थे । अभियुक्तों को काहिरा में 14 पुलिसकर्मियों की हत्या के प्रयास के लिए भी दोषी ठहराया गया है।