कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड को झटका
कानून रिव्यू/दिल्ली
कांग्रेस को हेराल्ड हाउस केस में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया है। सिर्फ दो हफ़्ते में हेराल्ड हाउस खाली करना होगा, ऐसा न करने पर एक्शन लिया जाएगा। नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। इस आदेश में उसके 56 साल पुराने लीज़ को खत्म करते हुए आईटीओ के प्रेस एनक्लेव स्थित बिल्डिंग को खाली करने को कहा गया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि भूमि और विकास कार्यालय का आदेश गैरकानूनी, असंवैधानिक, मनमाना, बेईमानी भरा और बिना किसी अधिकार और अधिकार क्षेत्र के जारी किया गया था। जब कि केन्द्र सरकार ने अपने आदेश में भवन की लीज खत्म करते हुए उसे 15 नवंबर तक खाली करने को कहा था। न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा कि एजेएल को दो सप्ताह के अंदर आईटीओ स्थित परिसर को खाली करना होगा। इसके बाद सार्वजनिक परिसर ;अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करना, कानून 1971 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।